

आपको बता दें कि सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान शपथ पत्र देकर कैबिनेट में बकाया किराया माफ करने का उल्लेख किया गया था, जबकि सोमवार को पेश नए हलफनामे में इसका उल्लेख ही नहीं है। अब याचिकाकर्ता ने सरकार पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इसकी शिकायत करने की बात कही है। रूरल एनटाइटिलमेंट एंड लिटिगेशन केंद्र देहरादून के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने व अब तक का किराया बाजार दर से वसूलने की मांग की थी।
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