उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकार को आज शाम तक देने होंगे 23 करोड़ रुपए, जानिए क्या है मामला..

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की , हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा की उत्तराखंड सरकार इस मामले में आज शाम तक 23 करोड़ पर जारी करें।

इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे जिसको वह कैबिनेट के समक्ष लाएंगे, इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक की सैलरी पीएफ और ग्रेच्युटी की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे ,सरकार ने अपना पक्ष आज हाईकोर्ट में रखा लेकिन हाई कोर्ट उस मामले से संतुष्ट नहीं दिखा और हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है ।

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं होने पर प्रदेश सरकार को 28 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाकर निर्णय लेने का अनुरोध किया था। इस पर शासन स्तर पर काफी मंथन हुआ। बीते शनिवार मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हाईकोर्ट के फैसले के संबंध में जानकारी दी गई। सूत्रों की मानें तो बैठक में बताया गया कि अगले तीन दिन मुख्यमंत्री राजधानी से बाहर हैं। सभी मंत्री भी उनके साथ रहेंगे। ऐसे में बैठक नहीं बुलाई जा सकती।

 

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