
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (s.l.p ) वापस ले ली है।
अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) वंशजा शुक्ला ने एसएलपी वापस लिए जाने की पुष्टि की।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रविशंकर की कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम सचिदानंदन डबराल व अन्य मामले में सुनवाई हुई।
जिसमें वंशजा शुक्ला ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
न्यायालय ने एसएलपी वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ मामला खारिज कर दिया।सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट में ही चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला हो।
मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से निर्णय में देरी हो रही थी। उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर के मुताबिक, सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पैरवी करेगी।




