देहरादून
कैबिनेट के अहम फैसले।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ne की कैबिनेट ब्रीफिंग
कैबिनेट में 16 मुद्दों के प्रस्ताव आये।
1-मनरेगा में प्रस्तावित पदों की संख्या में हुआ इजाफा, 5 फ़ीसदी हुई बढ़ोतरी।
2- कैंपा के तहत पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी।
3- उत्तराखंड राज्य सरकारी संपत्ति विभाग के समूह ग में हुआ आंशिक संशोधन।
4- एच आर ए सी सी मैं किया आंशिक संशोधन।
5- पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए सरकार ने किया आंशिक संशोधन 21-03-2019 से कोई भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी कोई भी सुविधाएं।
6- उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।
7- उत्तराखंड अधीनस्थ एलटी शिक्षा सेवा नियमावली 2019 में किया आंशिक संशोधन।
8- जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
9- एकल आवास नीति में किया आंशिक संशोधन 31 दिसंबर 2019 तक जो पुराने दरें थी उसी दरों पर वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
10- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चंपावत के क्षेत्रों में पूर्णागिरि क्षेत्रों के कुछ इलाकों को प्राधिकरण में जोड़ा गया ।कोली कुल्हाड़ी और पूर्णागिरि माफी कुल 6 तोक को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चंपावत में जोड़ा गया।
11- विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र अब जिस जिले से ताल्लुक रखेंगे उसी जिले के विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेंगे।
12- गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तरकाशी विकास प्राधिकरण में किया विलय।
13- भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर सचिव आवास विभाग के समकक्ष अधिकारी होंगे।
14- उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उप निधि मैं किया आंशिक संशोधन।
15- ग्राम खास वाली कोठारी जिला देहरादून में 948 मीटर के भवन निर्माण के लिए 12 मीटर सड़क की आवश्यकता थी आवेदन कर्ता को 1 मीटर सड़क निर्माण की छूट मिली। दिनेश शर्मा पुत्र श्री आर सी शर्मा के हॉस्टल भवन के लिए कैबिनेट ने दी 1 मीटर की छूट।
16- मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के संशोधन में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन, कुछ नियमों में की छूट प्रदान।
धारा 177 के अंतर्गत भारत सरकार के नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही राज्य सरकार भी वसूले की जुर्माना धारा 177 के क्रियान्वयन में नहीं किया कोई भी संशोधन।
जिसमें हेलमेट न पहनना तीन सवारी बिठाना शीशे पर काली फिल्म चढ़ाना गाड़ी के कागज साथ में ना रखना सहित कई मामले इस में होंगे शामिल।
बिना लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाने पर भारत सरकार की जुर्माना 5000 को कम करके ढाई हजार किया
*बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को मीडिया सेंटर, सचिवालय में शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक द्वारा कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी गई।*
1. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी प्रोग्राम में संविदा के 2668 पदों को वर्ष 2009 में स्वीकृति दी गई थी। इनके मानदेय में 2016 में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इनमें 02 पद कम्प्यूटर प्रोग्रामर राज्य स्तर/जनपद स्तर को त्रुटिवश शामिल नही किया गया था। 02 पद कम्प्यूटर प्रोग्रामर राज्य स्तर/जनपद स्तर के वेतन मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी गई।
2. कैम्पा अधिसूचना के वार्षिक लेखा 2010-11, 2011-12, 2012-13 को विधानमण्डल के पटल पर रखने की अनुमति दी गई।
3. उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति समूह ’ग’ सेवा नियमावली में संशोधन की अनुमति।
4. 31 मार्च, 2019 के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को दी जाने वाली सुविधाएं अब नही दी जायेगी।
5. उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा प्रवक्ता अधिनस्थ सेवा नियमावली 2019 में संशोधन।
6. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा एलटी ग्रेड सेवा नियमावली में संशोधन।
7. जौलिग्रांट को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने को मंजूरी।
8. एकल आवास भवनों पर वृद्धि की गई, एक मुश्त सैटलमेंट कम्पाउंडिंग को पुराने दर पर 04 सितम्बर, 201़9 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2019 तक लेने को मंजूरी। इसके पूर्व यदि किसी ने बढ़ी दर पर शुल्क जमा किया है, तो उसको वापस किया जायेगा।
9. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के कुछ हिस्से पूर्णागिरी विकास प्राधिकरण में जोड़ा जायेगा।
10. हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण एवं पौड़ी विकास प्राधिकरण की ओवरलैपिंग की समस्या के समाधान करने हेतु जिस जनपद में कोई क्षेत्र संबंधित होगा, उसी जनपद के प्राधिकरण के अन्तर्गत वह क्षेत्र शामिल किया जायेगा।
11. गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण को जनपद स्तरीय उत्तरकाशी विकास प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा।
12. जल नीति पर चर्चा करते हुए अगली कैबिनेट में निर्णय लेने की सहमति।
13. भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद सचिव नियोजन के स्थान पर अपर सचिव आवास को दायित्व प्रदान करने और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का दायित्व संयुक्त सचिव को प्रदान करने की अनुमति।
14. उत्तराखण्ड भवन निर्माण विकास उपनिधि रेरा में संशोधन की अनुमति के अन्तर्गत गु्रप हाउसिंग बहुमंजिली भवन के प्रथम चरण के टावर को पूर्ण करते ही ब्रिकी की अनुमति इस शर्त पर होगी कि वह संबंधित अवस्थापना सुविधा पार्क, सड़क आदि पूर्ण करेगा।
15. देहरादून कांसवाली कोठारी में 948 वर्ग फुट भवन निर्माण की सड़क 12 मीटर होनी चाहिए। जिसे छूट प्रदान करते हुए 11 मीटर की अनुमति।
16. मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के उपरान्त भारत सरकार की दरों एवं दण्ड में राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप छूट प्रदान करने की अनुमति।