त्रिवेंद्र सरकार ने लिए कैबिनेट मैं महत्वपूर्ण फैसले

राज्य के निगमो में रोस्टर प्रणाली को लेकर चर्चा
मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

कैबिनेट की बैठक समाप्त
14 प्रस्तावों पर चर्चा, 12 को मंज़ूरी

उच्च शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों के मानदेय में इज़ाफ़ा
35 हज़ार मानदेय और 40 पिरीयड प्रति माह तय

मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारम्भ
30 लाख 80 हज़ार राशन कार्ड धारकों को दो किलोग्राम अतिरिक्त दाल देने का फ़ैसला

सचिवालय स्तर पर चिकित्सा स्वस्थ और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण

उत्तराखंड मोटर कराधान अधिनियम 4A में संशोधन वापस

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को लेकर फ़ैसला

वित्त समिति की अध्यक्षता कर सकेंगे प्रमुख सचिव
राज्य कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
मुख्य सचिव करेंगे प्रमुख सचिव को नामित

सूचना प्रोध्योगि विभाग एवं विज्ञान एवम् प्रोध्योगि विभाग का सचिवालय स्तर पर एकीकरण
सूचना प्रोध्योगिकी विभाग हुआ नया नाम

उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरन एजेन्सी को सूचना प्रोध्योगिकी के अंतर्गत किया गया मर्ज

देहरादून- 2009 के आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुए संशोधन को लिया वापस
मृत्युंजय मिश्रा को मूल विभाग में भेजा गया

 

आज दिनांक 24 जुलाई, 2019 केबिनेट के निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
कुल 14 प्रस्ताव में से 12 को मंजूरी दी गई:-
1. उच्च शिक्षा राजकीय महाविद्यालय गेस्ट टीचर फेकेल्टी के मानदेय प्रावधान में वृद्धि की गई है। अब इसके अन्तर्गत गेस्ट टीचर फेकेल्टी को 35,000/- रूपये निर्धारित की गई है। इन्हें 40 पीरियड पढ़ाने होंगे। टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। इससे कुल 557 गेस्ट टीचरों को लाभ मिलेगा।
2. राजकीय सेवायें/निगम/सार्वजनिक उद्यम/शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती हेतु आरक्षण व्यवस्था रोस्टर पुर्ननिर्धारण के लिए केबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इसके अन्य सदस्य केबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और केबिनेट मंत्री अरविन्द पाण्डेय भी रहेंगे।
3. उत्तराखण्ड सार्वजनिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुये पुत्र/पुत्री को भी लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
4. मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत कुल 23 लाख 80 हजार राशन कार्ड धारकों को मसूर, चना, मलका दाल के अन्तर्गत कुल 2 किलो दाल के लिए 15 रूपये की सब्सिीडी दी जायेगी। दाल की कीमत भारत सरकार निर्धारित करेगी।
5. सचिवालय स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया है। मूल विभाग यथावत रहेंगे।
6. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम-2003 एक्ट में संशोधन के अन्तर्गत अधिक सवारी पर प्रति सीट 25 रूपये और वातानुकुलित के लिए 40 रूपये जुर्माने के वृद्धि दर को वापस लिया गया। पूर्व व्यवस्था के अनुसार अधिक सवारी पाये जाने पर 5 गुना टैक्स जुर्माना लिया जायेगा। इसमें ड्राइवर कन्टेक्टर शामिल नहीं रहेगा।
7. शासन स्तर पर योजानओं परियोजनाओं के गठित वित्त समिति मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रमुख सचिव अध्यक्ष होंगे। अन्य विभागीय सचिव भी शामिल रहेंगे।
8. सचिवालय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी दो अलग-अलग विभागों का एकीकरण किया गया है। मूल विभाग यथावत रहेंगे। अब यह सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग होगा।
9. उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण शिकायतों का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है।
10. 2009 में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत डा. मृत्युन्जय मिश्रा के संविलियन को समाप्त कर दिया गया है।
11. उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवाएं किसी अन्य में संशोधन किया गया है।
12. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बनाए गये मानक के अनुसार, मा. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को चिकित्सा प्रतिपूति देने का निर्णय लिया गया।

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