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*उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी*

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अब उत्तराखंड राज्य में संशोधन कानून प्रभावी धर्मांतरण विरोधी यह कानून उत्तरप्रदेश से भी सख्त

*अब जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा*

*उत्तराखंड में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा होगी*
राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अबअधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है

कानून में ये हैं प्रमुख प्रावधान

 

*जबरन, लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म होगा*
*ऐसा करने का दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है*

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*नए कानून में 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है
धर्मांतरण कराने का दोषी पाए जाने वाले को पांच लाख रुपये तक पीड़ित को देने होंगे*

*बता दें कि उत्तराखंड में साल 2018 में यह कानून बनाया गया था। उसमें जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था*

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