उत्तराखंड : इस समय स्कूल खोलने पर हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगा जवाब, जनहित याचिका में क्या कहा गया पढ़िए पूरी रिपोर्ट

उत्तराखंड

*कोविड काल में स्कूल खोलने को लेकर हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगा जवाब*
अब 18 अगस्त को होगी सुनवाई

नैनीताल हाईकोर्ट में आज कोविड काल में स्कूल खोलने के मामले को लेकर सुनवाई हुई
हाईकोर्ट ने सरकार को 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए ।

वहीं, अब इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी

 

 दो अगस्त से कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूल खुल गए उत्तराखंड में
इससे पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी।
याचिका 29 जुलाई को दाखिल की गई, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की थी।

*सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए*

हरिद्वार निवासी विजय पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारी व बिना प्लानिंग के कोविड काल में स्कूल खोल दिए हैं। याचिका में कहा कि विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना जताई है और तमाम अभिभावक भी आशंकित हैं।

बच्चों के लिए तो सुविधाओं का और भी बुरा हाल
कहा कि राज्य में वयस्कों के लिए ही स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। बच्चों के लिए तो सुविधाओं का और भी बुरा हाल है। ऐसे में सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय से बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा

अभिभावकों की कमजोर माली हालत से भी स्थितियां बिगड़ेंगी

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य
सुविधाओं की बेहद कमी है। यदि बच्चे संक्रमित हो गए तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ अभिभावकों की कमजोर माली हालत से भी स्थितियां बिगड़ेंगी। याचिकाकर्ता ने सरकार के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी

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