उत्तराखण्ड राज्य में ईंट भट्टा कारोबारियों हेतु जी 0 एस 0 टी   में विशेष समाधान योजना लागू करने का भी अनुरोध किया गया पढे पूरी ख़बर, उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व मंत्री   सुबोध उनियाल ने किया

 

श्रीमती निर्मला सीतारमण , मा ० वित्त मंत्री , भारत सरकार की अध्यक्षता में जी 0 एस 0 टी 0 परिषद् की 45 वीं बैठक दिनांक 17 सितम्बर , 2021 को लखनऊ ( उत्तर प्रदेश ) में सम्पन्न हुयी ।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व श्री  सुबोध उनियाल . मा  मंत्री ( कृषि एवं कृषक कल्याण ) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया ।

बैठक में विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों यथा – आधार एवं PAN से जुड़े बैंक खाते में रिफण्ड की धनराशि का भुगतान किये जाने , प्रारूप जीएसटीआर -1 से सम्बन्धित विलम्ब शुल्क को आगणित करने की व्यवस्था , ब्याज की गणनाप्रयुक्त त्रुटिपूर्ण आई ० टी ० सी ० पर करने , ऐसी आपूर्ति , जो प्रारूप जीएसटीआर -1 में प्रदर्शित की गई है तथा प्राप्तिकर्ता को सूचित की गई है , पर ही आई ० टी ० सी ० दिये जाने , यदि करदाता द्वारा गत माह के लिये प्रारूप जीएसटीआर -3 ख दाखिल नहीं किया गया है , तो ऐसे करदाता का प्रारूप जीएसटीआर -1 दाखिल नहीं होने विषयक प्रस्तावों पर चर्चा की गई । राजस्व संवर्धन के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तावों के तार्किक होने के कारण राज्य द्वारा सम्बन्धित प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गई ।

उपरोक्त के अतिरिक्त कोविड -19 से सम्बन्धित दवाईयों पर कर छूट दिनांक 31 दिसम्बर , 2021 तक बढ़ाये जाने एवं अन्य दवाईयों जैसे Favipiravir , Infliximab इत्यादि पर कर में छूट दिये जाने विषयक प्रस्ताव का राज्य द्वारा समर्थन किया गया ।

उत्तराखण्ड राज्य में ईंट भट्टा कारोबारियों हेतु जी 0 एस 0 टी   में विशेष समाधान योजना लागू करने का भी अनुरोध किया गया । जी 0 एस 0 टी 0 परिषद द्वारा इससे पूर्व सम्पन्न बैठक में इस मुददे पर विचार – विमर्श करने हेतु मंत्रि – समूह का गठन किया गया था । इसमें उत्तराखण्ड राज्य की ओर से बतौर सदस्य राज्य के सुझाव दिये गये थे । जी 0 एस 0 टी 0 परिषद के समक्ष ईंट भट्टों के सम्बन्ध में प्रस्तुत मंत्रि – समूह की रिपोर्ट पर चर्चा के उपरान्त अन्य राज्यों से भी सुझाव प्राप्त करते हुए इस सम्बन्ध में परिषद की अगली बैठक में पुनः चर्चा करने का निर्णय लिया गया ।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्यों की क्षतिपूर्ति आवश्यकताओं को पूर्ण किये जाने हेतु क्षतिपूर्ति उपकर की अवधि के जून , 2022 के पश्चात् अग्रेत्तर अवधि के लिए विस्तारित किए जाने की आवश्यकता से जी ० एस ० टी ० परिषद को अवगत कराया गया ।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य से सचिव , वित्त श्रीमती सौजन्या एवं   इकबाल अहमद , आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

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