
बडी ख़बर :
30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन,
(अनलॉक 1 )
रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, ओर सैलून खोलने की इजाजत ओर भी बहुत कुछ ख़ास
(अनलॉक 1 देखो)
गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है.
1 जून से 30 जून तक रहेगा अनलॉक 1
कटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. गाइडलाइंस के मुताबिक, अनलॉक 1 देखो
तीन फेज में खुलेगा.
सरकार ने पहले फेज के तहत
8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है
. हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है.
. दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे.
देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.
लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
वहीं, शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है.
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद जानिए
– नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
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– पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां अब चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी.
– पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा.
– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे.
– पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. ये गतिविधियां हैं: अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल. सरकार तीसरे फेज में इसपर फैसला ले सकती है
वही मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक कर भारत सरकार की नई गाइडलाइन अनलाॅक-1 के क्रियान्वयन पर योजना बनाई जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियाँ रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके।




