
उत्तराखण्ड जनरल ओबीसी एम्पलाईज एसोसिएशन की धामी सरकार से माग : समूह ग की भॉति समूह ख के पदों पर भी इस चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की मिले छूट : दीपक जोशी सहित वीरेन्द्र गुसाई ने भेजा महत्वपूर्ण पत्र
लोक सेवा आयोग की परिधिन्तर्गत समूह ‘ग’ की भॉंति समूह ‘ख’ के पदों पर भी चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट की मांग
उत्तराखण्ड जनरल ओबीसी एम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से आज उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को समूह ग की भॉति समूह ख के पदों पर भी इस चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट की महत्वपूर्ण मांग राज्य सरकार से की गयी है।
बता दे कि एसोसिएशन के प्रान्तीय अध्यक्ष दीपक जोशी एवं प्रान्तीय महासचिव वीरेन्द्र गुसाई की ओर से भेजे गये महत्वपूर्ण पत्र में उल्लिखित मांग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी के कारण विगत समय से लोक सेवा आयोग की परिधि एवं उससे बाहर समूह ग के पदों पर चयन कार्यवाही के बाधित होने के कारण बेरोजगार युवाओं को चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गयी है, परन्तु समूह ख के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने से विशेषकर सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को भी लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से समह ग की भॉति समूह ख के पदो के लिये भी वर्तमान चयन वर्ष हेतु अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट की प्रबल मांग एसोएयेशन द्वारा की गयी है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष । दीपक जोशी द्वारा बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं परिधि के बाहर समूह-ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जो राज्य के बेरोजगार युवाओं के भविष्य हेतु अत्यन्त प्रशंसनीय है, इसे समभाव रखते हुये समूह ख के विज्ञापित पदो के लिये भी प्राविधानित किये जाने से राज्य के तमाम ऐसे कार्यरत कार्मिकांं एवं बेरोजगार साथियों के पी0सी0एस0 एवं समकक्षीय राज्य सिविल सेवा की तैयारी में विगत वर्ष से कोविड महामारी के कारण आयु सीमा पार कर चुके ऐसे सभी अभ्यर्थियों के भविष्य को संवारने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। यह भी कहा गया है कि यह प्राविधान सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के कार्यरत व बेरोजगार साथियों के लिये ही की जानी है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के साथियों हेतु यह छूट विद्यमान है।
एसोसिएशन द्वारा इस सम्बन्ध में एकरूपता व समान मापदण्ड रखते हुये सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के कार्यरत कार्मिकों व बेरोजगार अभ्यर्थियों हेतु एक समान नीति एवं मापदण्ड व व्यवस्था निर्धारित रखे जाने के उददेश्य से लोक सेवा आयोग की परिधिन्तर्गत समूह ‘ग’ की भॉंति समूह ‘ख’ के पदों पर भी चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2021 को संशोधित कराये जाने की महत्वपूर्ण मांग मुख्यमंत्री से की गयी है।
दीपक जोशी,
प्रान्तीय अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जनरल ओबीसी इम्पलाईज एसोसिएशन।










