उत्तराखंड: एक दिन का हो सकता है विधानसभा सत्र, पढ़ें कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले…
आपको बता दे कि आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक मैं 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ओर 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
त्रिवेंद्र सरकार ने
व्यावसायिक वाहनों के टैक्स में छूट तीन माह तक बढ़ा दी है।
तो वही
इस दौरान विधानसभा सत्र को महज एक दिन का करने को लेकर भी विचार किया गया है
अब एक करोड़ के निवेश वाले उद्यम भी एमएसएमई नीति के दायरे में आ सकेंगे।
त्रिवेन्द्र सरकर के अन्य प्रमुख फैसले इस प्रकार है
1. उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन
2. उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा।
3. सार्वजनिक स्थल/संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाया जाएगा।
4. मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय।
5. कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
6. उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यायल का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यायल रखा जाएगा।
7. उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में निर्णय।
8. पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में निर्णय।
9. केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मंदिर चौड़ीकरण, पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार।
10. लोनिवि के करीब 350 संविदा जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 15000 से 24000 करने का निर्णय।
11. संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति।
12. पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली बनेगी।
13. नगर निकाय में जेसीओ रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधवा को गृह कर से मुक्ति
14. शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का निर्णय।
15. धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020
16. सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट।
17. उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020