
उत्तराखंड से बड़ी खबर : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह में इस विभाग में खाली पड़े 65% पद भरने के आदेश दिए
बता दे कि नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामलों पर स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 6 माह में वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को भरने के निर्देश दिए हैं
कोर्ट ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करें ओर साल वार जंगलों की निगरानी करवाएं
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा था कि वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाई स्कूल कर दी गई है ताकि पदों को भरा जा सके 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई कोर्ट ने 2018 में इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट हेल्थ एंड वाइल्डलाइफ से संबंधित मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान में लिया था जंगलों को आग से बचाने के लिए कोर्ट ने पूर्व में कई दिशा निर्देश जारी किए थे लेकिन इस साल और अधिक आग लगने के कारण यह मामला फिर से सुनवाई में आया




