
देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड के अस्पतालों में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल में एक साल की सेवा और फार्म 16 की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशालय को भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग में राज्य के विभिन्न अस्पतालों में खाली चल रहे स्टाफ नर्स की 1,238 पदों की भर्ती के लिए पिछले दिनों विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें 30 बेड के अस्पताल में 1 साल का अनुभव और फार्म 16 की शर्त होने की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती से वंचित हो रहे थे। लिहाजा भर्ती को रोककर सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मानकों में बदलाव करने के निर्देश दिए थे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो सके।
प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई जा रही इस भर्ती में अब नए नियम से भर्ती करने के आदेश दिए गए हैं।सरकार के आदेश के बाद अब 1238 पदों में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री और जीएनएम का डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा 1 वर्ष के कार्य अनुभव और फॉर्म नंबर 16 की शर्त भी हटा दी गई है। नए डिग्री और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी के लिए नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी अन्य अनिवार्य है। इसके बाद अब प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से आवेदन के लिए नई तिथि दी जाएंगी।





