उपजिलाधिकारी ने विधिक नोटिस अवनीश कुमार जैन को भेजा, भ्रामक जानकारी का एक सप्ताह के भीतर मांगा खंडन अन्यथा मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी बाद सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।  

 

उपजिलाधिकारी ने विधिक नोटिस अवनीश कुमार जैन को भेजा, भ्रामक जानकारी का एक सप्ताह के भीतर मांगा खंडन अन्यथा मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी बाद सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।

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एसडीएम को किया बदनाम, भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, देहरादूनः उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर हरिगिरि ने वाट्सएप ग्रुप में – उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाते हुए संबंधित व्यक्ति को – विधिक नोटिस जारी किया है। यह मामला राज्य सरकार की – अति महत्वकांक्षी परियोजना – रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड से – जुड़ा है। जिसको लेकर इस तरह की सूचना प्रसारित की गई कि प्रस्तावित एलिवेटेड रोड कोरीडोर – के नीचे की भूमि को 143 (आकर्षक घोषित करना) की जा रही है और पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं।

उपजिलाधिकारी ने विधिक नोटिस सहारनपुर, उत्तर प्रदेश निवासी अवनीश कुमार जैन को भेजा है। जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने यूके मीडिया ग्रुप में यह भ्रामक सूचना प्रसारित की है। उपजिलाधिकारी हरिगिरि के अनुसार, देहरादून तहसील में भूमि को 143 करने और पट्टे आवंटित करना उनके क्षेत्राधिकार का मामला है।

सच्चाई यह है कि परियोजना शुरू होने से पूर्व और बाद में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा, भ्रामक जानकारी का एक सप्ताह के भीतर खंडन किया जाए। अन्यथा मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति संबंधी बाद सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।

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