
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू कोविड कर्फ्यू में बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह नौ से पांच बजे तक खुलेंगी। हालांकि, मॉल और सिनेमाहॉल बंद रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। जिसका आदेश जारी हो गया है।
आदेश के अनुसार समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान ( बाजार ) 09 , 11 एवं 14 जून ( बुधवार , शुक्रवार एवं सोमवार ) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह 05:00 बजे तक खुले रहेंगे।
COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून , 2021 ( शनिवार एवं रविवार ) को राज्य का सैनेटाइजेशन किया जाएगा।
सभी मालवाहक वाहनों ( लदे हुए अथवा खाली ) को राज्य और अंतर – राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है ।
समस्त सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , जिम , खेल संस्थान , स्टेडियम . खेल के मैदान , स्वीमिंग पूल , मनोरंजन पार्क , थियेटर , ऑडिटोरियम , बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी ।
आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंड़ी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी ।
होटल , रेस्तरा , भोजनालयों और ढायों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी । होटल , ढाये , रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा । होटल , ढाबे , रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं ।
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जान की अनुमति होगी । – कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन , पिलपकार्ट , ब्लू डार्ट , DTDC Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है ।
राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा । खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी ।
बता दें कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के बाद से सरकार ने एसओपी तीन बार संशोधित की है। इससे पहले सोमवार को जारी एसओपी में भी कुछ राहत दी गई थी, जिसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को अब आठ व 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदामों में चौबीस घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। अभी तक इसके लिए सिर्फ रात का समय ही नियत था।







