उत्तराखंड सरकार का रोजगार को लेकर बड़ा फैसला, इस नियमावली में हुआ संसोधन, जाने क्या होगा लाभ..

 

देहरादून: राज्यपाल ने अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी संशोधित सेवा नियमावली जारी की। इसके तहत नियमावली में नियम साथ में शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग के पश्चात शब्द आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्थापित किया गया है। वहीं सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा यह सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ-साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

niymawali

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