त्रिवेंद्र कैबीनेट ने आज ये सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए।

 

केन्द्र सरकार  की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।

इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

2 वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है।
इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।

3 लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।

आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट।
विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी।
इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।

4 हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।

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