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चार धाम यात्रा मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई । 28 जुलाई तक चार धाम यात्रा पर रोक जारी। न्यायालय ने सरकार से चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चार धाम बोर्ड से बैठके में निर्णय लेने को कहा।
न्यायालय ने राज्य सरकार से वीकेंड में पर्यटक स्थलों को खोलने के फैसले पर पुनःविचार करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकारों को कहा कि पर्यटक स्थलों में कोविड-19 नियमो का पालन नही किया जा रहा है।

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न्यायालय ने अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्यटक बिना पंजीकरण, बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के पर्यटक स्थल पहुँच रहे है जिससे डेल्टा वैरिएंट के बढ़ने का खाता पहाड़ो में बढ़ गया है।
न्यायालय ने सरकार को 28 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, सहित कई लोगो ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओ , कोविड से लड़ने वेक्सिनेशन लगाने हेतु विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई है।
हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले पर पहले ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है।

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