देहरादून में ईद के लिए आदेश जारी, ईदगाह और मस्जिदों में पांच-पांच लोग ही अदा कर सकेंगे नमाज 

देहरादूनः ईद पर ईदगाह और मस्जिदों में केवल पांच-पांच लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। इसकी जानकारी मंगलवार को डीजीपी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने सभी जिलों और रेंज कार्यालयों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ईद के दिन ईदगाह व मस्जिदों में पिछले साल की तरह इस साल भी पांच-पांच लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। इस संबंध में जनपदों के उलेमा व मौलवियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।साथ ही शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली की ओर से ईदगाह और मस्जिदों में भीड़ न किए जाने की अपील की जानकारी उलेमा व मौलवियों से साझा करने को कहा। सभी जनपदों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य में कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

कोरोना महामारी के संबन्ध में पर्वतीय जनपदों के प्रभारियों की समीक्षा करते हुए उसके रोकने के उपायों के संबन्ध में चर्चा की गई। मिशन हौसला को राज्य में पूरी निष्ठा के साथ चलाने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की मदद करने के साथ-साथ इनफोर्समेंट लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, जिसे सतर्कता और जिम्मेदारी से निभाया जाए।

घरों में अदा करें ईद की नमाज, ईदगाह न जाएं 
देहरादू में इस साल ईद की नमाज घरों पर ही अदा की जाएगी। कोविड संक्रमण से बचने के लिए ईदगाहों में नमाज अदा करने पर रोक लगाई है। इस संबंध में मंगलवार को कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, एसडीएम गोपालराम बिनवाल और सीओ सिटी शेखर सुयाल ने लोगों के साथ बैठक की।

एसडीएम गोपालराम बिनवाल ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए इस बार ईदगाहों में नमाज पर रोक लगाई गई है। लिहाजा लोगों से अपील की गई है कि वह ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा करें। पुलिस और प्रशासन ने बताया कि वह त्योहार के दौरान कोरोना के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेंगे तथा अपने अपने क्षेत्र के लोगों को नमाज के दौरान कोविड-19 के संबंध में सूचित करेंगे तथा लोगों को नमाज अपने घरों में पढ़ने हेतु अवगत भी करेंगे। इसी तरह क्लेमेंटटाउन, पटेलनगर, वसंत विहार, रायपुर, डालनवाला आदि थाना क्षेत्रों में भी लोगों के साथ बैठक कर सरकार के आदेशों के बारे में जानकारी दी गई।

 

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