Friday, April 19, 2024
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उत्तराखंड:मंत्री गणेश जोशी की फटकार के बाद जागा शासन,सिटी स्केन के 10 हजार रुपए तक लूट रहे लैब्स

देहरादून: प्रदेश में सीटी स्कैन और डिजिटल स्कैनिंग करने के लिए जमकर कालाबाजारी चल रही थी प्रदेश में कहीं जगह पर 10 हजार रुपए तक सिटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे के लिए ले जा रहे थे ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्वास्थ्य सचिव को सिटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने के निर्देश दिए थे जिसके बाद अभिनति न्यूनतम कीमती तय कर दी गई हैं।

देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनूप कुमार डिमरी ने सचिव इंडियन रेडियोलॉजिस्ट एंड इमेजिंग एसोसिएशन शाखा देहरादून को निर्देश दे दिए हैं की सीटी थोरेक्स less then 16 स्लाइस के केवल 3500 रुपये ही लिए जाएंगे इसके अलावा HRCT थोरेक्स more then 16 slice के 4 हज़ार ही चार्ज करें।मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा कि विभिन्न निजी जांच केंद्रों में लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं अब इससे असुविधा के चलते आम जनता परेशान हो रही है ।

वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साफ कह दिया इस पैसे में कंज्यमेबिल्स और पी पी ई भी शामिल होगी यह दरें सुबह 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक अथवा केंद्र संचालन की नियमित अवधि तक प्रभावी रहेंगे निर्धारित अवधि के उपरांत आपातकालीन स्थिति में ₹500 प्रति लाभार्थी अतिरिक्त दे होगा इन तमाम आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं आपको बता दें मंत्री गणेश जोशी ने सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य के कोविड-19 एवं निमोनिया के कन्फर्म/संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे/एक्स-रे कराया जा रहा है।

अचानक बढ़ी मांग के कारण निजी रेडियोलाॅजी/पैथोलोजी संचालकों द्वारा नागरिकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। पहले ही कोविड संक्रमण की मार झेल रहे आम नागरिकों पर रेडियोलाॅजी/पैथोलोजी संचालकों द्वारा लिये जा रहे मनमाने दाम दोहरी मार कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को सीधी राहत देने हेतु आवश्यक है कि कोविड संक्रमण की जांच हेतु सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे की दरें निर्धारित कर दी जाए। जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा कई अन्य राज्यों द्वारा पूर्व में ही अपने नागरिकों को राहत देने हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे/एक्स-रे की दरें निर्धारित की जा चुकी हैं।
इसी आधार पर काबीना मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि अन्य राज्यों द्वारा निर्धारित की गयी दरों का संदर्भ लेते हुए राज्य में भी सभी कोविड-19 एवम् निमोनिया के कन्फर्म्/संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी/सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे/एक्स-रे की दरें (कंस्यूमेबल, सेनिटाइजेशन तथा टैक्स सहित) न्यूनतम निर्धारित किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी यह अपील की है कि मात्र चिकित्सकों की सलाह पर ही सीटी अथवा एचआरसीटी करवाएं तथा घबराहट में अनावश्यक तौर पर सीटी स्कैन ना करवाएं। मंत्री के निर्देश के बाद आदेश जारी हो गए हैं।

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