सुनो उत्तराखंड अब यदि मास्क नहीं पहना तो देना होगा मोटा जुर्माना, ओर 6 महीने की सजा का भी है प्रवधान
राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी
जी हा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उतराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी।
अब मंजूरी के बाद अब मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 06 माह की सजा या पांच हजार जुर्माना होगा।
उतराखंड केंद्र के एक्ट में संशोधन करने वाला ये तीसरा राज्य है। आपको बता दे कि इससे पहले केरल और उड़ीसा के बाद उतराखंड ने इसे लागू किया
इसलिए
ध्यान दे आप फिर मत कहना पकड़े जाने पर की मालूम नही था। सर ।