केदारनाथ में लापता शवों को खोजने के क्या तरीके हो सकते हैं: हाईकोर्ट ने पूछा है
हाईकोर्ट ने 2013 केदारनाथ आपदा मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून से पूछा है कि केदारनाथ त्रासदी में लापता लोगों के शव खोजने के लिए कौन-कौन से वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एक सप्ताह में संस्थान को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। बता दे कि दिल्ली निवासी अजय गौतम की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारघाटी में करीब 4200 लोग लापता हुए।
इसमें 600 लोगों के कंकाल मिले। मगर आपदा के सात साल बाद भी केदारघाटी में 3600 लोग दफन हैं। इन शवों को निकालने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि सरकार मामले को गभीरता से ले और केदारघाटी से शवों को निकलवाकर अंतिम संस्कार कराए।